2000 Note Exchange : RBI के निर्देश के बाद बैंक (Bank) आज मंगलवार 23 मई से दो हजार रुपये के नोटों (Notes) को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
RBI द्वारा शुक्रवार रात 2000 रुपये के नोट को पूरी तरह वापस लेने के फैसले के बाद, शनिवार से ही बैंकों (Banks) में दो हजार रुपये के नोट अपने खाते में जमा कराने वालों की भीड़ शुरू हो गई थी।
30 सितंबर 2023 के बाद दो हजार के नोटों का भविष्य (Future) क्या होगा, उन्हें प्रचलन में रखा जाएगा या नहीं इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार (Central Government) करेगी।
दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने ‘क्लीन नोट पालिसी’ (Clean Note Policy) के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है। हालांकि इनकी वैधता बनी रहेगी यानी कोई भी इसके लेनदेन से इन्कार नहीं कर सकेगा।
बैंक ग्राहक (Customer) अपने बैंक खाते में दो हजार रुपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ बीस हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदले जा सकेंगे।
दो हजार के नोट बदलने की प्रक्रिया
दो हजार रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आम जनता (General Public) को काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी।
एक व्यक्ति एक बार में केवल 20 हजार तक के नोट ही बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए आप अपने बैंक या किसी अन्य ब्रांच में जाकर दो हजार के 10 नोट यानी 20 हजार तक के नोट आसानी से बदल सकते हैं, इसके लिए आपको किसी फॉर्म को भरने या अपनी ID दिखने की जरूरत नहीं है।
एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल सकेंगे
रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के मुताबिक आम बैंक कस्टमर एक बार में 2000 के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बैंक से बदल सकेंगे। ये नोट बिजनेस करेस्पांडेंट (Business Correspondent) के माध्यम से भी बदले जा सकते हैं।
जिसकी सीमा 4 हजार रुपए तक ही बदल सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने Account में जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है।
30 सितंबर के बाद क्या होगा
किसी प्रचलित मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है। हां, बाजार से कितनी राशि वापस बैंकिंग सिस्टम (Banking System) में वापस लौटती है, इसको देखते हुए RBI आम जनता को और ज्यादा वक्त दे सकता है।
यानी नोट खाता में जमा कराने या उसके बदले दूसरे नोट बैंक शाखा से लेने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जहां तक 30 सितंबर के बाद की स्थिति का सवाल है तो इस बारे में समय आने पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
बगैर ID 2000 के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ याचिका
बिना फार्म और पहचान प्रमाण के 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में जनहित याचिका दायर की गई है।
BJP नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर तर्क दिया कि इस संबंध में RBI और SBI की अधिसूचनाएं मनमानी, तर्कहीन होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं।
याचिका में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में 2000 का नोट या तो लोगों की तिजोरी पहुंच गई है या फिर अलगाववादियों, आतंकवादियों, Maoists , ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा की गई हैं। ऐसे में इसे बगैर पहचान प्रमाण के वापस करने की अनुमति देना उचित नहीं है।
RBI ने बताया, इसलिए वापस लिए गए 2000 रुपये के नोट
RBI ने 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसके तहत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दौरान 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है।
नोटों को बदलने को लेकर लोगों को समस्या न हो, इसके लिए RBI ने एक एफएक्यू जारी किया गया है। इसमें सभी संभावित सवालों के जवाब दिए गए हैं।
क्यों वापस लिए जा रहे 2000 रुपये के नोट?
RBI अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। यह मुख्य रूप से 500 और 1000 रुपये को वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था (Economy) की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे।
2000 रुपये के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और यह 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया इन नोटों को आमतौर पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
साथ ही लोगों की आवश्यकता के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का पर्याप्त स्टाक बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 रुपये के नोटों को संचालन से वापस लेने का फैसला लिया गया है।
स्वच्छ नोट नीति क्या है?
जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाली RBI ने एक नीति बनाई है। इसी नीति को स्वच्छ नोट नीति कहा जाता है।
जमा करने के बाद कितना पैसा निकाल सकते हैं?
2000 रुपये के नोटों को बिना किसी प्रतिबंध बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इसके बाद व्यवसाय या अन्य उद्देश्य (Business or Other Purposes) के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है।
क्या नोट बदलने के लिए कोई पैसा लगेगा?
यह सुविधा पूरी तरह से निश्शुल्क है। पूरी प्रक्रिया को सुचारु और सुविधाजनक (Convenient) बनाने के लिए 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए चार माह का समय दिया गया है। इसलिए लोग तय समय के अंदर अपने नोट खाते में जमा कर दें या बदल लें।
जानिए खास बातें
-2000 रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या बदलने के लिए किसी भी प्रकार के ‘अपने ग्राहक को जानो’ यानी KYC या अन्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
-बैंकों को बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को आसानी से नोट बदलने की सहूलियत देनी होगी।
-अगर कोई बैंक शाखा नोट नहीं बदलती है तो ग्राहक बैंक मुख्यालय या RBI के शिकायत सेवा केंद्र पर भी शिकायत कर सकते हैं।
-ग्रामीण इलाकों के ग्राहक बैंकिंग प्रतिनिधि (BC) के जरिये एक दिन में सिर्फ चार हजार रुपये के बराबर ही राशि बदल सकेंगे।
-RBI ने 2018-19 में 2000 रुपये के नए नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी थी।
-2000 रुपये के 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी हुए थे।
-अब 500 रुपये का नोट ही सबसे बड़ा नोट होगा।
-कथित तौर पर कालेधन के रूप में जमाखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल के कारण 2000 रुपये के नोटों को वापस लिया गया है।
यहां बदले जा सकते हैं नोट
RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। पूरे देश में केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ (Lucknow), मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम।