631 किलो डोडा तस्करी में तमिलनाडु के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा, 4 लाख जुर्माना

रांची में 631 किलो डोडा तस्करी मामले में तमिलनाडु के आरोपी के. सरथ कुमार को अदालत ने 20 साल की कठोर सजा और चार लाख रुपये जुर्माना सुनाया।

Razi Ahmad
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Doda Smuggling Case; 631 किलो डोडा की अवैध तस्करी के मामले में अदालत ने तमिलनाडु निवासी के. सरथ कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही उस पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला न्याययुक्त एके मिश्रा की अदालत ने सुनाया।

पुलिस ने पिकअप से बरामद किया था डोडा

मामला 20 मार्च 2025 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप वैन से खूंटी से भूसुर रिंग रोड की ओर डोडा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर खरसीदाग थाना पुलिस ने वाहन जांच शुरू की।

इसी दौरान खूंटी की ओर से आ रही पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 40 बोरियों में कुल 631 किलो डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन मालिक और चालक के. सरथ कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया था।

पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसने खूंटी के अकटा गांव से डोडा लोड किया था और उसे कोलकाता पहुंचाने के लिए 20 हजार रुपये में सौदा हुआ था।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।