Doda Smuggling Case; 631 किलो डोडा की अवैध तस्करी के मामले में अदालत ने तमिलनाडु निवासी के. सरथ कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला न्याययुक्त एके मिश्रा की अदालत ने सुनाया।
पुलिस ने पिकअप से बरामद किया था डोडा
मामला 20 मार्च 2025 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप वैन से खूंटी से भूसुर रिंग रोड की ओर डोडा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर खरसीदाग थाना पुलिस ने वाहन जांच शुरू की।

इसी दौरान खूंटी की ओर से आ रही पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 40 बोरियों में कुल 631 किलो डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन मालिक और चालक के. सरथ कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया था।
पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसने खूंटी के अकटा गांव से डोडा लोड किया था और उसे कोलकाता पहुंचाने के लिए 20 हजार रुपये में सौदा हुआ था।


