झारखंड

रांची में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 30 को होगा सजा का ऐलान

रांची: पॉक्सो कोर्ट के (Poxo Court) विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत अब सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को फैसला सुनायेगी।

नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़ित से दुष्कर्म

आरोपी ने पीड़ित से फेसबुक पर दोस्ती की (Facebook Friend) थी। 15 नवंबर, 2018 को पीड़ित से डोरंडा कॉलेज के पास मुलाकात के बाद बर्थडे पार्टी में साथ चलने की बात कहकर बहलाया-फुसलाया।

वहां से स्टेशन रोड स्थित एक होटल में ले गया, जहां नशीला पदार्थ( Alcoholic Substance) खिलाकर पीड़ित से दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित को ब्लैकमेल (Blackmail) कर पैसा ऐंठता रहा।

पीड़ित ने डोरंडा थाना (Doranda Thana) में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किये गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को IPC के सेक्शन 376(1) के तहत दोषी पाया है

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