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असम के 4 जिलों में 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया AFSPA, अशांत क्षेत्र के रूप में…

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गुवाहाटी : सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को रविवार से असम के चार जिलों  में छह महीने के लिए बढ़ा दिया (Assam Four districts Extended) गया है।

असम पुलिस दिवस (Assam Police Day) के अवसर पर एक कार्यक्रम में, DGP जी.पी. सिंह ने कहा कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव जिले “अशांत क्षेत्रों” के रूप में सूचीबद्ध रहेंगे।

ऊपरी असम के ये चार जिले ऐतिहासिक रूप से उल्फा के गढ़ रहे हैं। “अशांत क्षेत्र” अधिसूचना छह महीने के लिए वैध है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) इसे बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।

उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से चार जिलों जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से अशांत क्षेत्र का टैग हटा लिया गया है।

1990 के बाद से पूरा राज्य “अशांत क्षेत्र” अधिसूचना के दायरे में था। हालाँकि, अफ्सपा के तहत “अशांत क्षेत्र” अधिसूचना को केंद्र ने पिछले साल राज्य के नौ जिलों को छोड़कर सभी से हटा दिया था।

मार्च में इसे एक और जिले से हटा दिया गया

पिछले महीने, राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव दिया था कि “राज्य की सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार और उसके बाद त्वरित विकास” के मद्देनजर 1 अक्टूबर से सभी आठ जिलों से अशांत क्षेत्रों की अधिसूचना हटा दी जाए।

अफ्सपा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) को विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

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