झारखंड

रांची ED कोर्ट में अलकतरा घोटाला मामले में हुई सुनवाई

रांची: अलकतरा घोटाला मामले (Alcatraz Scam Case) में बुधवार को ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा (Prabhat Kumar Sharma) की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (Classic Coal Construction Private Limited), क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक दिलीप कुमार सिंह और कुमार प्रणव (Kumar Pranav) के खिलाफ चार्ज फ्रेम में संशोधन किया है।

आरोपितों के खिलाफ तीन करोड़ 85 लाख की मनी लान्ड्रिंग का ट्राइल केस चलेगा

पूर्व में अदालत ने उक्त दोनों आरोपितों के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (PMLA)की धारा तीन और चार के तहत एक करोड़ दो लाख रुपये की मनी लान्ड्रिंग (Money Laundering) का आरोप तय किया था।

हालांकि संशोधन के बाद आरोपितों के खिलाफ लगभग तीन करोड़ 85 लाख की मनी लान्ड्रिंग का Trial Case चलेगा।

ED रांची और रामगढ़ में संपत्ति जब्त कर चुका

उल्लेखनीय है कि अलकतरा घोटाला मामले (Alcatraz scam case) में ED रांची और रामगढ़ में संपत्ति जब्त कर चुका है। यह संपत्ति मेसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (M/s Classic Coal Construction Pvt Ltd), मेसर्स क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s Classic Multiplex Private Limited) और कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार सिंह के नाम पर थी।

ED ने जांच के दौरान पाया कि अलकतरा घोटाले की राशि से ही Accused ने अपनी संपत्ति खड़ी की है। ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया था कि 1.83 करोड़ की संपत्ति जब्ती के मामले में तीन अचल संपत्ति शामिल हैं।

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