नई दिल्ली: आबकारी घोटाला मामले (Excise Scam Cases) में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हालांकि अब सिसोदिया बेल के लिए Supreme Court का रुख किया है। दरअसल, आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कहा…
मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत खारिज की गई थी। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट (Court) ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सभांवना से इंकार नहीं कर सकते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये पत्नी से बात करने की इजाजत दी गई
High Court ने जमानत याचिका खारिज (Bail Plea Rejected) कर कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
इनके पास 18 विभाग रहे हैं और वह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके है। गंभीर आरोप के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अब सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा।
इसके पहले सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर बेल मांगी थी, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिग (Video Conferencing) के जरिये पत्नी से बात करने की इजाजत दी गई थी।