धनबाद : मॉडर्न इंटरप्राइजेज (Modern Enterprises) से रंगदारी मांगने व कर्मचारियों से मारपीट के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahato) द्वारा दायर जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह (Justice Prabhakar Singh) की अदालत ने वरीय अधिवक्ता SN मुखर्जी उर्फ माती दा की दलील सुनने के बाद ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। हालांकि वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तीन और अन्य मामलों में उनकी जमानत अभी नहीं हुई है।
अगस्त 2021 में प्राथमिकी हुई थी दर्ज
बताते चलें मॉडर्न इंटरप्राइजेज के रियाज कुरेशी की शिकायत पर बरोड़ा थाना में 2 अगस्त 2021 को रंगदारी मांगने तथा मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप लगाया गया था कि रियाज कुरैशी HCPL MBPL जेबी कंपनी प्रोजेक्ट में अपने फार्म मॉडर्न इंटरप्राइजेज (Farm Modern Enterprises) के अंतर्गत अर्थ वर्क और PCC वर्क का कार्य करता था।
उनका कार्यक्षेत्र सुनार डीप फाटक से लेकर शताब्दी माइंस तक है, जहां ढुल्लू महतो तथा उनके आपराधिक किस्म के लोग रंगदारी (Extortion) को लेकर धमकी देते हैं कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे, काम करने नहीं दिया जाएगा।