नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पासपोर्ट मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राहुल गांधी को तीन साल की NOC दी है।
कोर्ट से NOC मिलने के बाद अब राहुल गांधी अमेरिका जा सकेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने 10 साल की NOC की मांग कोर्ट से की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की NOC की परमिशन देने की बात कही थी।
सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में क्या दिया तर्क ?
स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए Passport जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं।
न्यायालय न्याय और कानून (Court Justice and Law) के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों (Reasonable Restrictions) के अधीन है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Cases) में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए NOC की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई हुई थी। स्वामी ने NOC जारी करने का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि वह (राहुल गांधी) बार-बार विदेश जाते हैं। उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया। सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया है।
विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को New York के मेडिसन स्क्वायर गार्डन (Madison Square Garden) में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।
इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक University के इवेंट में भी शामिल होंगे। बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Cases) में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है।