चाईबासा: पिता की हत्या (Murder) करने वाले आरोपी टेबो निवासी भोयास बोदरा (Bhoyas Bodra) को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया।
मामले में आरोपी युवक की मां एदल बोदरा के बयान पर 3 मार्च 2022 को टेबो थाना में मामला दर्ज किया गया था।
रोजाना शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था मृतक
दर्ज मामले में बताया गया था कि एदल बोदरा का पति अदिरिया बोदरा बराबर रात में शराब पीकर घर आता था और पत्नी के साथ गाली गलौज व मारपीट करता था। 2 मार्च 2022 की रात में भी अदिरिया बोदरा शराब पीकर घर आया और पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए बांस के डंडे से मारपीट करने लगा।
उसी समय उसका बेटा बड़ा बेटा भोयास बोदरा वहां आ गया। पिता के साथ से डंडा छीन कर उनकी पिटाई कर दी। जिससे उसके पिता बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसके बाद रात भर उन्हें घटनास्थल पर ही छोड़ दिया गया।
दूसरे दिन सुबह महिला ने अपने पति को मृत्यु पाया। अदालत को भोयास बोदरा के खिलाफ पिता की हत्या करने का साक्षय मिल जाने से आजीवन कारावास की सजा सुनाई।