झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट से देवघर DC को निर्देश जारी

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) द्वारा दाखिल अवमानना वाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान निशिकांत के तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा।

केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए ASGI  अनिल कुमार कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) को यह निर्देश दिया है कि जिन नौ भवन मालिकों को उनका भवन तोड़े जाने सम्बंधित नोटिस दिया गया है उसका नोटिस तामिला करा कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष समर्पित करेंगे।

सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में अवमानना वाद दाखिल की

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि Airport का पूरी तरह से संचालन अब तक शुरू नहीं किया गया है। राज्य सरकार कई कार्यों में देर कर रही है।

इसके साथ नाइट लेंडिंग (Night Lending) भी शुरू नहीं की गई है और न ही एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिंल्डिंग को तोडा गया है।

सरकार की ओर से यह बताया गया कि काफी काम अंतिम चरण में है। सरकार की ओर से इस मामले में Show Cause का जवाब भी दाखिल कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने High Court में अवमानना वाद दाखिल की है, जिसमें उन्होंने देवघर एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की मांग की है।

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