HC bans Rs 19.75 lakh recovery. : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें झारखंड सचिवालय सहायक सेवा और निजी सहायक संवर्ग के प्रत्येक कर्मचारी से 19.75 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया गया था।
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद वित्त विभाग के 28 मार्च 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को 26 जून 2025 तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से सचिवालय के लगभग 300 अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो वित्त विभाग के अधिक भुगतान की वसूली के निर्णय से प्रभावित थे।
सचिवालय कर्मचारियों की ओर से चंद्रभूषण कुमार, प्रमोद कुमार, जागो चौधरी सहित कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं में वसूली के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के इस आदेश से न केवल कर्मचारियों को तात्कालिक राहत मिली है, बल्कि मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को अपने निर्णय का आधार स्पष्ट करना होगा। अगली सुनवाई में कोर्ट सरकार के जवाब के आधार पर आगे का फैसला लेगा।