रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली Bench में रांची (Ranchi) के जलस्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं (Various Public Interest Litigations) पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची के जलाशयों को लेकर कोर्ट के निर्देश के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च निर्धारित की है।
रांची नगर निगम में कितनी नियुक्तियां की गई: खंडपीठ
खंडपीठ ने रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) से भी पूछा है कि उसने निगम के मैनपावर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
रांची नगर निगम में कितनी नियुक्तियां की गई है एवं कितनी और नियुक्तियां की जानी है। इन सभी पर नगर निगम से कोर्ट ने Report मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने पैरवी की।
बड़ा तालाब में जलकुंभियों का अंबार लगा हुआ: कटारुका
याचिकाकर्ता खुशबू कटारुका ने रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया था कि रांची शहर के विभिन्न गंदे नाले -नालियों का पानी बड़ा तालाब में गिराया जाता है। इससे बड़ा तालाब का पानी काफी दूषित है।
बड़ा तालाब में जलकुंभियों का अंबार लगा हुआ है। इसकी सफाई नहीं की जाती है, कई ट्रक मालिक अपने वाहन को बड़ा तालाब के किनारे लगाते हैं और वहां उसकी धुलाई करते हैं। बड़ा तालाब की जमीन का भी अतिक्रमण किया गया है।
वहीं रांची के जल स्रोतों यथा कांके डैम, हटिया डैम एवं रुक्का डैम (Rukka Dam) की जमीन का अतिक्रमण किए जाने मामले में भी कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें कई सुनवाइयों में कोर्ट ने राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश दिए गए थे।