झारखंड हाईकोर्ट ने मधुकम में दखल-दिहानी की कार्रवाई पर लगायी रोक

Archana Ekka
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में दखल-दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में रौनक़ कुमार, सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।अदालत ने इस पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्त धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने इस पूरे मामले में प्रशासन से जवाब तलब करते हुए हेहल अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी को अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दखल दिहानी की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि मधुकम इलाके में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए। कई घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका है. इसी वजह से कई परिवार बेघर हो गये हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है।

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