Jharkhand News: चतरा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभुलाल साव की अदालत ने मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कौलेश्वर यादव को कुल 22 वर्ष की सजा और 2.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वशिष्ठनगर थाना क्षेत्र के जोरी काली मंदिर निवासी कौलेश्वर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की धारा 18 और 21 के तहत दोषी ठहराया गया।
दोनों धाराओं की सजा अलग-अलग चलेगी, जिसमें पहले 7 वर्ष और फिर 15 वर्ष की सजा काटनी होगी।
मामला वशिष्ठनगर थाना कांड संख्या 51/2018 का है, जो 3 जुलाई 2018 को दर्ज किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी शिव गोप को गुप्त सूचना मिली थी कि कौलेश्वर यादव अपने घर में मादक पदार्थ छिपाकर रखे हुए है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शिव गोप ने सशस्त्र बलों के साथ कौलेश्वर के जोरी काली मंदिर स्थित घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान उनके घर की बाउंड्री के अंदर शौचालय से एक सफेद पॉलिथीन में 500 ग्राम हीरोइन और एक केन में 2.2 किलोग्राम गीली अफीम बरामद की गई। पुलिस ने जप्ती सूची तैयार कर कौलेश्वर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था।