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रांची सिविल कोर्ट के बाद हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में लगाई गुहार

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Ranchi Civil Court: रांची के हिंदूवादी नेता और BJP कार्यकर्ता भैरव सिंह ने चुटिया थाना कांड (125/2025) में जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जो अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।

इससे पहले, रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे जेल में हैं।

क्या है चुटिया थाना कांड?

भैरव सिंह पर रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में सुजाता चौक के पास बिग बाजार इलाके में पार्किंग ठेके को लेकर हुए विवाद में मारपीट का आरोप है। इस मामले में चुटिया थाना में 19 जुलाई 2025 को कांड संख्या 125/2025 दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के बाद भैरव सिंह को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भैरव सिंह और उनके समर्थकों ने पार्किंग टेंडर को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और धमकी दी।

सिविल कोर्ट में क्यों खारिज हुई याचिका?

रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त एके मिश्रा नंबर-1 की अदालत में 13 अगस्त को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी देखने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी।

भैरव सिंह के वकील कीर्ति सिंह ने CCTV फुटेज और अद्यतन केस डायरी पेश करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना। इससे पहले 28 जुलाई को भी न्यायिक दंडाधिकारी-8 की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट में क्या है दलील?

भैरव सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनके वकील का कहना है कि यह मामला पार्किंग ठेके को लेकर आपसी विवाद का है, जिसमें भैरव सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया।

याचिका में CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की मांग की गई है। हालांकि, याचिका अभी सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई है, और अगली तारीख का इंतजार है।

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