पत्थर कारोबारी की कोर्ट में उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज, मिल चुकी है बेल

News Aroma Desk

ED Ranchi: ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की कोर्ट ने शनिवार को साहिबगंज के पत्थर कारोबारी (Stone Dealer) कृष्णा कुमार साहा की ओर से निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका को खारिज कर दिया।

मामले में कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से सात दिसंबर, 2023 को जमानत मिल चुकी है। उसके खिलाफ अब ईडी कोर्ट में आरोप गठन हो चुका है।

पांच जुलाई, 2023 को दस घंटे की पूछताछ के बाद ED ने उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया था। ED ने 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोपित कृष्णा के ठिकाने पर जुलाई 2022 में छापेमारी की थी।

साहिबगंज जिले के बड़हरवा निवासी कृष्णा कुमार साहा को मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है।

कृष्णा साहा के अवैध पत्थर खदान में दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई थी।

जांच के क्रम में ED ने पूर्व में कृष्णा साहा के बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी ली थी। वहां के कर्मियों के मोबाइल और कागजात भी जब्त किए गए थे। छानबीन में जानकारी मिली थी कि लीज एरिया से कई गुणा अधिक खनन किया गया है।

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