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झारखंड हाई कोर्ट ने शेख बेलाल और पत्नी अफसाना खातून को नहीं मिली जमानत

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Jharkhand High Court did not grant bail to Sheikh Belal: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती का सिर कटा शव मिलने के मामले में सजायफ्ता शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून की क्रिमिनल अपील की सुनवाई सोमवार को हुई। Court ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के दोषी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 95-95 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

तीन जनवरी, 2021 को रांची के ओरमांझी में एक युवती का सिर कटा शव पुलिस ने बरामद किया था। मृत युवती की पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई थी।

युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने 14 जनवरी, 2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना को गिरफ्तार (Arrest) किया था। बताया जाता है कि युवती की हत्या अवैध संबंध में हुई थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।

उल्लेखनीय है कि इस घटना के बाद रांची में जोरदार हंगामा हुआ था। चार जनवरी, 2021 को रांची के किशोरगंज चौक (Kishoreganj Chowk) पर सड़क जाम कर रही भीड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को भी रोकने की कोशिश की थी, जिसको लेकर भैरव सिंह समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

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