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उत्तर प्रदेश में COVID मरीज, बुजुर्ग मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और कोविड -19 से रिकवर होने वालों को आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान घर से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के कुल 24.42 लाख पंजीकृत मतदाता हैं।

ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए, अक्टूबर 2019 में, कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियमों के संचालन में एक संशोधन लाया और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और अनुपस्थित मतदाताओं के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया।

जून 2020 में, एक अन्य संशोधन में अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में कोविड पॉजिटिव रोगियों को शामिल किया गया था, जिन्हें मतदान केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपना वोट गुप्त रूप से डालने में सक्षम हैं, उनके घरों पर डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि अनुपस्थित श्रेणी के तहत, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कोविड पॉजिटिव रोगी, शारीरिक रूप से अक्षम और आवश्यक सेवा प्रदाता (जैसे रेलवे, डाक सेवा आदि) ईसीआई की वेबसाइट से 12 डी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

इसे सही ढंग से भरने के बाद, मतदान की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर बीएलओ के पास 12 डी फॉर्म जमा करना होगा।

कोविड पॉजिटिव रोगियों को अपनी कोविड स्थिति बताते हुए एक चिकित्सा रिपोर्ट संलग्न करने की आवश्यकता होती है, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति सरकार द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया वास्तविक मतदान से 24 घंटे पहले एक सहायक रिटनिर्ंग अधिकारी की देखरेख में आयोजित की जाएगी।

एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, इसकी जांच की जाएगी और ऐसे मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी जो मतदान के दिन मतदाता के घर जा सकते हैं। मतपत्र के साथ एक पोस्टल बैलेट बॉक्स प्रदान किया जाएगा जिसमें वे मतदान गुप्त रूप से कर सकते हैं ।

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