गिरिडीह: दहेज (Dowry) के लालच में हत्या के मामले (Murder Cases) में शुक्रवार को गिरिडीह कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी करार दिया। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख निर्धारित की गई है।
मामले में द्धितीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश (Anand Prakash) की अदालत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील के अंतिम दलील को सुनने के बाद धारा 304B में पति दीपक वर्मा और ससुर केदार महतो को कोर्ट ने दोषी करार दिया।
महिला के मायके वालों ने दर्ज कराया था केस
बताते चलें यह मामला देवरी थाना से जुड़ा हुआ है, जहां दहेज के लिए विवाहिता की हत्या (Married Woman Murder) किए जाने के बाद महिला के मायके वालों ने थाना में आवेदन देकर दामाद और उसके पिता पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
परिजनों ने थाना को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि अक्सर उनकी बेटी से दहेज की मांग (Dowry Demand) की जाती थी और नहीं दिए जाने पर प्रताड़ित भी किया जाता था।
इसी क्रम में जब दहेज (Dowry) की मांग का पीड़िता ने विरोध किया, तो उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।