भारत

GST काउंसिल की बैठक में कोरोना की दवाओं को छूट देने पर फैसला नहीं

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में कोरोना वैक्सीन के अलावा दवा और उपकरणों पर टैक्‍स हटाने पर फैसला नहीं हो पाया।

जीएसटी काउंसिल की यह 43वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, करीब आठ महीने में यह काउंसिल की पहली बैठक है।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए जीएसटी काउंसिल विशेष सत्र का आयोजन करेगी।

बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर जीएसटी पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई।

एक राय न बन पाने के कारण यह मामला मंत्रिसमूह को सौंप दिया गया है। 10 दिन बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला हो सकता है।

वित्त मंत्री ने इस दौरान छोटे जीएसटी करदाताओं के लिये देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की।

बैठक में 7 फैसले हुए। कोविड से संबंधित उपकरणों के बारे में बैठक में विस्‍तार से बातचीत हुई। जीएसटी काउंसिल ने राहत सामग्री के आयात में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 अगस्‍त तक बढ़ाने का फैसला किया गया।

ब्‍लैक फंगस के इलाज में उपयोगी एम्फोटेरिसीन – बी को भी छूट वाली लिस्‍ट में रखा गया है। कोविड-19 से संबंधित वस्‍तुओं पर जीएसटी में कटौती के मसले पर मंत्रिसमूह का गठन किया गया है जो 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा।

कोविड सामग्रियों पर बैठक में जीएसटी रेट कम करने के मसले पर ‘काम’ करेगा। जीएसटी व्‍यवस्‍था में छोटे करदाताओं को राहत के लिए एमनेस्‍टी योजना की सिफारिश की गई है।

अब लेटफीस को युक्तिसंगत बनाने के साथ ही इसमें कमी की जाएगी, वार्षिक रिटर्न फाइलिंग को भी सरल बनाया जाएगा।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker