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रेमडेसिवीर हुई सस्ती, वैक्सीन के मूल्यों में बदलाव नहीं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि मंत्रिसमूह की कोविड-19 से जुड़े उत्पादों पर दरों को घटाने की सिफारिशों को मान लिया गया है।

नई दरें कम से कम 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी। वित्त मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग मे बताया कि ब्लैक फंगस की दवा एम्फोरिसिटीन बी पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

साथ ही टोसिलीजुमेब पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।  वित्त मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस पर भी जीएसटी दर को घटाकर कर 12 फीसद कर दिया गया है।

वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोविड-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और बीपैप मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

हैंड सैनिटाइजर और तापमान जांचने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है।

साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर, एचएफएनसी डिवाइस पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आज की बैठक का एक ही एजेंडा था।

बैठक में मंत्रियों के समूह, जिनका गठन पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था, के द्वारा कोविड-19 से जुडे़ उत्पादों पर टैक्स में राहत को लेकर आई सिफारिशों पर विचार किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, मंत्रिसमूह के चेयरमैन ने नियत तारीख से दो दिन पहले 6 जून को रिपोर्ट सबमिट की।  आज की बैठक में वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर चर्चा की है।

वित्त मंत्री ने कहा, केवल 3 वस्तुओं पर दरों के बारे में विचार किया गया और जिस अवधि तक यह वैध रहेगा, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है।

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