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ED और CBI निदेशकों के सेवा विस्तार मामले में केंद्र को नोटिस, 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र (Power Center) को देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने तीन साल ED निदेशक रह चुके संजय मिश्रा को फिर से एक साल सेवा का विस्तार देने का भी मसला उठाया है।

याचिका में कहा गया है कि Sanjay Mishra को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेसियों का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है।

राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

कार्यकाल 18 नवम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया

दरअसल 8 सितंबर 2021 को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ED निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवंबर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि सेवा विस्तार का सरकार को अधिकार है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी मामलों में ही होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ED निदेशक को नवंबर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाए।

उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिए ED और CBI के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है। इसी के तहत ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

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