भारत

परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह का केस सीबीआई को सौंपने के मामले में सभी पक्षों को किया तलब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे सीबीआई को ट्रांसफर करने का संकेत दिया है।

कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते में लिखित जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।

फिलहाल पुलिस किसी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि उसे इस मामले की जांच करने में कोई एतराज नहीं है।

पिछले 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की ओर से वकील पुनीत बाली ने कहा था कि वह भारत में ही हैं। महाराष्ट्र पुलिस से जान का खतरा है। इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा था कि हैरानी है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर ऐसा कह रहे हैं।

तब बाली ने कहा था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर उगाही रैकेट चलाने का आरोप लगाने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है।

परमबीर से नए कमिश्नर ने कहा कि गृहमंत्री से समझौता कर लो, नहीं तो आदेश है कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लें। उन्होंने पहले जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया, उन्हीं को शिकायतकर्ता बनाया गया।

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