झारखंड

हॉर्स ट्रेडिंग मामला : सुनवाई के बाद मामल एसीबी कोर्ट को किया गया ट्रांसफर

रांची: राज्यसभा चुनाव वर्ष 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ने को लेकर दायर आवेदन पर अब एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई होगी।

न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले को ट्रांसफर कर दिया है।

अदालत के इस निर्णय से राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपित उक्त सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन पर रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने ऑर्डर दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के मामले में पीसी एक्ट जोड़ने के आवेदन पर अब एसीबी कोर्ट में सुनवाई होगी।

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए रांची पुलिस के जगन्नाथपुर थाने ने दो जून को कोर्ट के (ड्रॉप बॉक्स) में आवेदन दिया था।

उल्लेखनीय है कि मामले में बीते पांच जून को हुई सुनवाई में अदालत ने पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी थी।

मामले में अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि रघुवर दास अप्राथमिक अभियुक्त है।

राज्यसभा चुनाव 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च, 2018 को दर्ज प्राथमिकी में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता, अजय कुमार पर आरोप है कि दोनों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को रिश्वत देने की कोशिश की थी।

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