झारखंड

रांची में डॉक्टर पर FIR दर्ज करने का आदेश, लोअर बाजार थाना प्रभारी को लिखा पत्र

रांची: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी डॉ निर्जल कुमार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा- 56 और सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर इंसिडेंट कमांडर सदर अस्पताल शत्रुंजय कुमार ने लोअर बाजार थाना प्रभारी को इस संबंध में पत्र लिखा है।

थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

डॉ. निर्जल कुमार चिकित्सा पदाधिकारी अनुबंध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम पर प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं देने पर कार्रवाई की गई है।

उपायुक्त के आदेश पर उनकी प्रतिनियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर सदर अस्पताल रांची में की गई थी।

प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय योगदान नहीं देने पर डॉ निर्जल कुमार से उपायुक्त ने स्पष्टीकरण की भी मांग की थी, जिसका कोई जवाब डॉक्टर निर्जल कुमार की ओर से नहीं दिया गया।

डॉ निर्जल कुमार की प्रतिनियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर, सदर अस्पताल में 09 मई को की गई थी।

प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं देने पर 14 मई को जारी पत्र में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी तथा उनके द्वारा 20 मई तक प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं दिया गया।

प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर अपने कार्य का निष्पादन नहीं करने के कारण इंसिडेंट कमांडर सदर अस्पताल शत्रुंजय कुमार ने उपायुक्त रांची के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध लोअर बाजार थाना प्रभारी से किया है।

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