झारखंड

रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दो हस्तक्षेप याचिका दायर

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को दो हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। यह मामला साहेबगंज में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत से जुड़ा है।

मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर दायर जनहित याचिका और रूपा तिर्की के पिता के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट में दो हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई है।

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी व पत्रकार सुनील तिवारी ने आईए संख्या 2499/2021 के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अदालत से मांग की है कि रूपा तिर्की की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए।

वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने आईए संख्या 2455/2021 के माध्यम से रूपा तिर्की की मौत को संदेहास्पद बताते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है।

पुलिस इस मामले में जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। इसलिए रूपा को तभी न्याय मिलेगा जब सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।

हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि रूपा तिर्की की मौत के मामले में जिसका नाम सामने आ रहा है, वह सत्ता दल का एक प्रभावशाली व्यक्ति है ।

इस पूरे मामले में पंकज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

 झारखंड हाईकोर्ट में इससे पहले रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका भी दायर की गई है।

इस जनहित याचिका में रूपा तिर्की की केस की सीबीआई जांच के अलावा पंकज मिश्रा की संपत्ति की सीबीआई और ईडी से जांच की भी मांग की गई है।

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