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RTE Admission 2025 : घर के 6 किमी के दायरे में ही मिलेगा दाखिला, जानें नए नियम

RTE Admission 2025: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत सत्र 2025-26 के लिए आवेदन (Admission) प्रक्रिया शुरू हो गई है।
रांची जिला शिक्षा विभाग ने इस बार आवेदन प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए नई आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in लॉन्च की है, जिसके जरिए 4 मार्च से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के लिए नई Advisory जारी की है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल चयन में नई गाइडलाइन लागू

इस बार अभिभावकों को अपने घर से एक, तीन और अधिकतम छह किलोमीटर की दूरी वाले चिन्हित निजी स्कूलों में ही आवेदन करने की अनुमति होगी।
-सबसे पहले घर से 1 किलोमीटर के अंदर के स्कूलों में आवेदन करना होगा।
-यदि 1 किमी के अंदर कोई स्कूल नहीं है, तो 3 किलोमीटर के अंदर के स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं।
-6 किलोमीटर तक के स्कूलों में तभी आवेदन मान्य होगा, जब 1 और 3 किमी में कोई स्कूल न हो।
-सीधे 6 किलोमीटर दूर के स्कूल में आवेदन करने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।

किन्हें मिलेगा आरटीई का लाभ?

केवल उन बच्चों को आवेदन की अनुमति है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है।
सभी जरूरी दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से की यह अपील

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया (Application Process) पूरी कर लें और सभी नियमों का पालन करें। आवेदन में किसी भी गलती से दाखिले में परेशानी हो सकती है।

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