बेंगलुरू: कर्नाटक (Karnataka) के उपमुख्यमंत्री ने मेकेदातु पदयात्रा के दौरान उनके खिलाफ COVID दिशानिर्देशों (COVID Guidelines) का उल्लंघन करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के लिए दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को इस संबंध में आठ मामलों से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करते हुए मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
अन्य पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई
याचिकाकर्ता शिवकुमार के वकील ने अदालत से मुकदमों की आपत्तियों को सही करने के लिए समय देने की गुहार लगाई और पीठ ने सहमति जताते हुए वकील से समय पर सुधार करने को कहा।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने COVID महामारी के चरम पर मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर 9 जनवरी 2022 से शिवकुमार के नेतृत्व में 10 दिवसीय पदयात्रा शुरू की थी।
रामनगर तहसीलदार और अन्य सरकारी अधिकारियों ने इस संबंध में रामनगर ग्रामीण और अन्य पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिवकुमार ने उच्च न्यायालय में मामलों को रद्द करने की मांग की
पुलिस ने नौ फरवरी 2023 को जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। शिवकुमार ने उच्च न्यायालय में मामलों को रद्द करने की मांग की है।
इन मामलों में कई मौजूदा विधायक, MLC और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है।