लखनऊ: Uttar Pradesh के रामपुर (Rampur) के पूर्व MLA और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Aajam Khan) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस में SP नेता को बरी कर दिया है।
बता दें कि इसी मामले में नीचली अदालत ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनायी थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गयी थी।
स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया
Aajam Khan से जुड़े हेट स्पीच मामले (Hate Speech Cases) में आज रामपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया।
हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत (Lower Court) ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। अब स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
आजम खान को धारा 153A के तहत दोषी पाया गया
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान दिये गये भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था।
हालांकि तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी। आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था।