नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में बीते एक साल जेल में बंद दिल्ली (Delhi) के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दे दी है।
उनको यह जमानत मेडिकल के आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। 11 जुलाई को इस मामले में Supreme Court अगली सुनवाई करेगा।
सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने Satyendra Jain को इस मामले में मीडिया से किसी भी तरह से कोई बातचीत या संपर्क नहीं करने के लिए कहा है।
LNJP में ऑक्सीजन सपोर्ट पर सत्येंद्र जैन
18 मई को SC ने मामले में ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने SC में अपील की थी।
गुरुवार 25 मई सुबह को AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल (Deendayal Upadhyay Hospital) में भर्ती कराया गया था।
दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, हमें दस्तावेज दिखाएं
सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल (Private Hospital) में इलाज कराने की छूट दी है। साथ ही कोर्ट ने जैन को इलाज से संबंधित दस्तावेज उनको दिखाने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा कि बाहर रहकर सत्येंद्र जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।
बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने होंगे।
31 मई 2022 से जेल में बंद थे सत्येंद्र जैन
इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे।
6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।