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लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case) में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत- Supreme Court grants interim bail to Ashish Mishra in Lakhimpur Kheri case

BJP नेताओं को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला

3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। ये घटना तब तक हुई, जब लोग उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के दौरे का विरोध कर रहे थे।

UP पुलिस की FIR के अनुसार, एक जीप ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) बैठे थे।

इस घटना के बाद चालक और दो BJP नेताओं को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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