Supreme Court Reprimanded UP Police: UP की योगी सरकार (Yogi Government) को Supreme Court से लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी FIR को सवालों के घेरे में ला दिया है।
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के Madrasa Act के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस प्रकार के मामलों ने योगी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
योगी सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। गैंगस्टर अनुराग दुबे मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के रुख ने योगी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।
कोर्ट ने सीधे यूपी के DGP को अनुराग दुबे की कोर्ट में उपस्थिति के क्रम में गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
यूपी पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस पावर इन्ज्वाय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश के पुलिस प्रमुख पर टिप्पण्री की।
जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर कठोर टिप्पणी की। पीठ ने यूपी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि वह सारी जिंदगी याद रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ का सख्त रुख अपनाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। उसे डर है कि अगर वह जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ नया मामला दर्ज हो जाएगा।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। उसे पता है कि आप कोई और झूठा केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे।
पीठ ने पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप अपने DGP को बता दें कि जैसे ही अनुराग दुबे को छूआ तो हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा।
हर बार आप उसके खिलाफ एक नई FIR लेकर आते हैं। जमीन हड़पने के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि यह सबसे आसान है। हम केवल यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है। उसका मजा ले रही है।
माह की शुरुआत में महराजगंज में चले बुलडोजर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसे मनमानी करार दिया था।
कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिरा सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है।
कई घरों पर बुलडोजर चला दिया गया
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। बुलडोजर एक्शन का मामला 2019 का था।
महराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखने का आदेश दिया था। यह योगी सरकार के लिए बड़ा झटका था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को अन्य स्कूलों में एडमिशन कराने का आदेश दिया था।