चाईबासा: प्रेमिका की हत्या (Girlfriend Murder) करने वाले आरोपी मंझारी के पिलका गांव निवासी सूरज पिंगुवा को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई।
साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया। मामले के खिलाफ मृतिका के पिता गुरुचरण पुरती (Gurucharan Purti) के बयान पर मंझारी थाना में 7 मई 2017 को मामला दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
दर्ज मामले में बताया गया था कि गुरुचरण पूर्ति की 22 वर्षीय बेटी मुक्त पूर्ति का सूरज के साथ पिछले कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग (Love Affairs) चल रहा था। सूरज अक्सर उसके घर आया जाया करता था।
4 मई 2017 को रात के 8:00 बजे सूरज पिंगुवा ने मुक्ता को फोन किया था। 5 मई को सुबह मुक्ता घर में किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल कर चली गई।
उसके बाद वह वापस नहीं आई। जिसके बाद 7 मई को घर से कुछ दूर एक पेड़ से मुक्ता का शव लटका पाया गया।
दर्ज मामले में बताया गया था कि सूरज पिंगुवा ने मुक्ता को बहला-फुसला दुष्कर्म (Rape) किया गया और हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। अदालत को सूरज पिंगुवा के खिलाफ हत्या (Murder) करने का साक्षय मिल जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई।