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कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द की 24000 शिक्षकों की नियुक्ति, साल 2016 में…

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) की ओर से आयोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द (Appointments Cancel) कर दीं।

Teacher Recruitment Scam : सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने शिक्षक भर्ती घोटाला (Teacher Recruitment Scam) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) की ओर से आयोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द (Appointments Cancel) कर दीं।

बता दें कि 2016 में राज्य स्तरीय परीक्षा (State Level Examination) के जरिए ये सभी भर्तियां हुईं, जिसमें घोटाले (Scam) के आरोप लगे।

इस फैसले का असर ग्रुप C, D और IX, X, XI, XII कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों (Teachers) पर पड़ेगा।आज के फैसले से करीब 24,000 नौकरियां खत्म हो गई है।

जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर आज सुनवाई की।

अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन (Salary) लौटाने का आदेश दिया। साथ ही, राज्य सरकार को नई भर्ती अभियान (Recruitment Drive) चलाने का भी निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि CBI मामले में अपनी जांच आगे जारी रखेगी।

कई लोग हो चुके हैं अरेस्ट

मालूम हो कि HC के आदेश पर CBI ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee)और WB SSC में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

गौरतलब है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 SLST परीक्षा दी थी। इस भर्ती को लेकर 5 से 15 लाख रुपये तक के घूस देने के आरोप लगे थे।

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