बिहार

YouTuber मनीष कश्यप की नहीं थम रही मुश्किलें, 4 दिन और बढ़ी रिमांड अ‍वधि

पटना: Tamil Nadu से जुड़े फर्जी Video (Fake Video) मामले में गिरफ्तार YouTuber मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है।

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) द्वारा 24 घंटे की रिमांड पर Manish Kashyap से कई सवाल पूछे गए लेकिन मनीष कश्यप सवालों को टालते रहा। गुरुवार को EOU द्वारा विशेष अदालत (Special Court) में 24 घंटे के लिए रिमांड बढ़ाए जाने पर दी गई।

अर्जी का विरोध मनीष कश्यप के वकील ने किया लेकिन EOU के वकील ने भी अपनी बातें रखी।

YouTuber मनीष कश्यप की नहीं थम रही मुश्किलें, 4 दिन और बढ़ी रिमांड अ‍वधि- YouTuber Manish Kashyap's troubles are not stopping, 4 days more remand period

24 घंटे के रिमांड में मनीष कश्यप ने माकूल जवाब नहीं दिया

दरअसल आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offenses Unit) ने कोर्ट को बताया कि कई ऐसे पहलू है जिस पर जांच की जानी है और 24 घंटे के Remand में Manish Kashyap ने माकूल जवाब नहीं दिया है। सभी पहलुओं पर छानबीन और जांच के साथ ही उससे पूछताछ किया जाना जरूरी है।

YouTuber मनीष कश्यप की नहीं थम रही मुश्किलें, 4 दिन और बढ़ी रिमांड अ‍वधि- YouTuber Manish Kashyap's troubles are not stopping, 4 days more remand period

आखिरकार विशेष न्यायालय (Special Court) द्वारा मनीष कश्यप (Manish Kashyap) का चार दिनों का रिमांड दे दिया गया।

इस मामले में बिहार (Bihar) में कैंप कर रही तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) ने मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड का आवेदन न्यायालय में दे दिया है।

YouTuber मनीष कश्यप की नहीं थम रही मुश्किलें, 4 दिन और बढ़ी रिमांड अ‍वधि- YouTuber Manish Kashyap's troubles are not stopping, 4 days more remand period
मनीष कश्यप को तमिलनाडु में अपने खिलाफ किए गए केस का सामना करना पड़ेगा

अगर न्यायालय ट्रांजिट रिमांड (Transit Remand) पर जाने की अनुमति दे देता है तब मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। उसे अब तमिलनाडु (Tamil Nadu) में अपने खिलाफ किए गए केस का सामना करना पड़ेगा।

आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offenses Unit) के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पहले बिहार में मनीष के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए हैं उसके बारे में उससे छानबीन और जानकारी लेने के बाद ही तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) उसे ले जा सकती है, ऐसे में देखना होगा कि इस बारे में न्यायालय का क्या फैसला आता है।

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