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मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाई

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री (CM) की घोषणा के बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर, 2023 तक अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा रही है।

CM चौहान ने ट्वीट कर कहा …

मुख्यमंत्री (CM) चौहान ने ट्वीट (Tweet) कर कहा कि Covid-19  के चलते PSC की परीक्षाएं न होने पर पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं।

उनके साथ न्याय करने के लिए उनकी मांगों के आधार पर PSC की परीक्षा में केवल एक वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा तीन साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने तीन साल पहले MP-PSC की भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सभी पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 35 साल से बढ़ाकर

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में एमपी-पीएससी (MP-PSC) के जरिए राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक पदों के लिए भर्तियां विभागीय स्तर पर की जाती हैं।

प्रदेश सरकार ने तीन साल पहले एमपी-पीएससी (PSC) की भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सभी पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया था।

यानी PSC के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि इन भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन और महिलाओं को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी इन वर्षों के लिए MP-PSC की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित थी।

राज्य सरकार ने इस अधिकतम आयु सीमा में एक साल के लिए तीन साल की बढ़ोतरी की

कोरोना काल के दौरान पिछले तीन साल से MP-PSC  की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। इसके चलते कई उम्मीदवार उम्र अधिक होने के कारण बाहर हो गए।

उम्मीदवार लगातार CM से आयु सीमा में रियायत बरतने को लेकर मांग कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने इस अधिकतम आयु सीमा में एक साल के लिए तीन साल की बढ़ोतरी की है।

इस लिहाज से सामान्य वर्ग के 43 साल के युवा MP-PSC  की परीक्षा दे सकेंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन और महिला अभ्यथियों के लिए यह आयु सीमा 48 साल होगी।

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