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झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान मामले में हुई सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस (Justice) सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को AS कॉलेज (College), देवघर (Deoghar) के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान से संबंधित एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी (Siddho Kanhu Murmu University) और राज्य सरकार (State Government) की अपील (Appeal) की सुनवाई की।

अगली सुनवाई की तारीख

सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा (Higher Education) सचिव राहुल पुरवार कोर्ट (Court) में सशरीर उपस्थित हुए और कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट प्रदान की है। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2023 को होगी।

राज्य सरकार से उक्त शिक्षकों के बकाया वेतन आदि की मांग

उल्लेखनीय है कि AS कॉलेज, देवघर में वर्ष 1990 के आसपास कई शिक्षक बहाल किए गए थे।

हाई कोर्ट (HC) की एकल पीठ ने वर्ष 2018 में इन शिक्षकों को नियमितीकरण से वंचित रखते हुए यह आदेश पारित किया था कि जिस अवधि में प्रार्थी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य किया गया है उस अवधि का उन्हें लोएस्ट वेतनमान दिया जाए।

एकल पीठ के आदेश के आलोक में सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा राज्य सरकार से उक्त शिक्षकों के बकाया वेतन आदि की मांग की गई थी।

इसके बाद राज्य सरकार ने सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी (Siddho Kanhu Murmu University) को निर्देश दिया कि या तो वह अपने आंतरिक स्रोत से याचिकाकर्ता शिक्षकों के वेतन का भुगतान करें या एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में एलपीए दायर करें।

इसके बाद राज्य सरकार और सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दोनों की ओर से हाई कोर्ट (HC) की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई है।

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