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अदालत ने पूर्व मंत्री, BJP नेता और शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को किया फरार घोषित

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बिजनोर: उत्तर प्रदेश (UP) की बिजनौर की एक अदालत ने पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, BJP नेता कविता चौधरी  (Kavita Chowdhary)और शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह (Veer Singh) को फरार घोषित किया है।

कोर्ट ने 2012 में हेट स्पीच (Hate Speech) के एक मामले की सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अभिनव यादव की अदालत 19 जनवरी को फिर से मामले की सुनवाई करेगी।

वकील D.K. सिंह ने कहा कि आरोपी बार-बार समन जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया और उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

अदालत ने पूर्व मंत्री, BJP नेता और शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को किया फरार घोषित

 

 

 

धारा 188 और IPC की धारा 153 के तहत आरोप पत्र दायर किया था

सब-इंस्पेक्टर (SI) ईशेंद्र सिंह ने 3 सितंबर, 2012 को एक पंचायत बैठक के दौरान बिजनौर जिले के बस्ता क्षेत्र के अढ़ाई गांव में मुसलमानों के खिलाफ कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और बीजेपी की कविता चौधरी से अपना भाषण रोकने को कहा, अशोक कटारिया, जो बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बने, पंचायत की बैठक में भी मौजूद थे, जहां शिवसेना के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह ने भी कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था।

पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188 और IPC की धारा 153 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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