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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत अवधि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई, अब 17 मार्च को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Kheda) को मिली अंतरिम जमानत (Bail) की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी है। पवन खेड़ा की जमानत याचिका (Bail Plea) पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

आज असम सरकार (Government of Assam) ने पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत को निरस्त करने की मांग की।

इससे देश में अशांति पैदा होने का खतरा

असम सरकार ने कहा कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री (PM) के नाम के साथ दामोदरदास की जगह गौतमदास जानबूझकर लगाया।

असम सरकार ने कहा कि पवन खेड़ा के माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (Twitter Handle) और सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Post) में गौतमदास का ही जिक्र किया है।

असम सरकार ने कहा कि इस मामले में पवन खेड़ा से पूछताछ की जरूरत है ताकि इसके पीछे कौन लोग हैं इसका पता लगाया जा सके। इससे देश में अशांति पैदा होने का खतरा है।

23 फरवरी को पवन खेड़ा को कोर्ट ने दिया था अंतरिम जमानत का आदेश

23 फरवरी को कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देते हुए दिल्ली के द्वारका कोर्ट (Dwarka Court) से कहा था कि खेड़ा को अंतरिम जमानत दे।

उसके बाद द्वारका कोर्ट ने 30 हजार रुपए के मुचलके (Bond) पर पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी FIR को एक जगह जोड़ने की मांग पर Assam और UP सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

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