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“पिक्चर अभी बाकी है” : झारखंड हाई कोर्ट में 17 अप्रैल को होगी सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को 2019 में SS Entertainment की ओर से निर्मित और निर्देशित खोरठा फिल्म “पिक्चर अभी बाकी है” के कुछ आपत्तिजनक दृश्यों (Offensive Scenes) पर रोक लगाने के लिए सुनवाई हुई।

मामले की अगली तारीख 17 अप्रैल मुकर्रर की

हाई कोर्ट के अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्र द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिल्म के निर्माता आनंद कुमार लाल, निर्देशक प्रकाश अलबेला एवं लेखक कुमार सनोज सहित फिल्म सेंसर बोर्ड (Film Censor Board) के अध्यक्ष एवं सदस्यों चौरंगी नॉर्थ, कोलकाता (Kolkata) को नोटिस (Notice) जारी करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, तकनीकी और सूचना विभाग की ओर से राज्य के अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त कर विषय पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली तारीख 17 अप्रैल मुकर्रर की गई है।

याचिका में कहा गया

SS Entertainment द्वारा 2019 में क्षेत्रीय भाषा की फिल्म “पिक्चर अभी बाकी है” का निर्माण कर प्रदर्शित किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं विशेष कर भगवान राम, देवी सीता और हनुमान जी (Hanuman) को बहुत भद्दे और फूहड़ तरीके से प्रदर्शित कर आपत्तिजनक दृश्य और संवाद डाले गए थे।

याचिकाकर्ता (Petitioner) अवनीश रंजन मिश्र ने उस वक्त संबंधित व्यक्तियों से आपत्तिजनक दृश्य और संवाद हटाने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म प्रदर्शित कर दिए जाने पर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

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