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निलंबित IAS पूजा सिंघल पर अब राज्य सरकार भी करेगी भ्रष्टाचार का मुकदमा

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रांची: मनरेगा घोटाला (MNREGA Scam) और मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money laundering case) में निलंबित झारखंड की IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं।

उनके खिलाफ अब राज्य सरकार भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाएगी।

सरकार के विधि सचिव और महाधिवक्ता ने उन पर FIR दर्ज कराने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही उनपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा।

ED ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी, उनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ और जांच के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में जो फैक्ट जुटाए थे, उन्हें राज्य सरकार के साथ नवंबर 2022 में ही साझा कर दिया था।

ED ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

इसके बाद भी उनपर सरकार की ओर से कार्रवाई न होने पर ED ने सरकार को रिमाइंडर भी भेजा था।

मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी

प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले में आरोप पत्र दायर करने और अवैध माइनिंग में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स का बयान दर्ज करने के बाद राज्य सरकार के साथ PMLA एक्ट की धारा 66-2 के तहत सूचनाएं साझा की थी।

प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारियों के आलोक में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा गया था।

सरकार ने इस प्रस्ताव पर विधि विभाग से राय मांगी थी, इस पर विधि विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद FIR दर्ज कराने के प्रस्ताव को सहमति दे दी थी।

इसके बाद इस प्रस्ताव पर महाधिवक्ता ने भी अपनी सहमति दे दी।

अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाना है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

हेल्थ ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी

गौरतलब है कि बीते साल 6 मई को ED ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी।

इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे।

इस मामले में पूछताछ के बाद ED ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सिंघल को हेल्थ ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

इसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बीते 12 अप्रैल को ED कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और इन दिनों वह जेल में हैं।

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