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पत्थर कारोबारी केके साहा की डिस्चार्ज याचिका खारिज, ED के स्पेशल कोर्ट ने…

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Ranchi ED Court: साहिबगंज (Sahibganj) के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को ED Court ने सोमवार को खारिज कर दिया।

इससे पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि मामले में कृष्णा साहा को High Court से सात दिसंबर 2023 को जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ अब ईडी कोर्ट में आरोप गठन होना है। पांच जुलाई 2023 को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने उसे देर रात गिरफ्तार (Arrest) कर लिया था।

ED ने समन भेज कर पांच जुलाई को रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय बुलाया था। 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के तहत जांच कर रहे ED ने कृष्णा कुमार के ठिकने पर जुलाई 2022 में छापेमारी (Raid) की थी।

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