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अमित शाह के खिलाफ बयान के मामले में राहुल की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, अब…

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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है।

हाई कोर्ट ने Rahul Gandhi की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

उल्लेखनीय है कि साल 2018 में लोकसभा चुनाव के पूर्व राहुल गांधी ने Chaibasa में आयोजित एक सभा में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष Amit Shah के खिलाफ कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है।

कांग्रेस जन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह BJP में ही संभव है। इससे आहत होकर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने के लिए Rahul Gandhi ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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