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झारखंड हाई कोर्ट ने हत्या के दोषी की आजीवन कारावास की सजा रखी बरकरार

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Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दाखिल संदीप कुमार त्रिपाठी की Criminal appeal याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।

संदीप को जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने 18 मार्च, 2016 को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

संदीप की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चांद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया।

सुनवाई के दौरान दोषी की ओर से यह तर्क दिया गया कि जिस हथियार से हत्या (Murder) हुई थी, उसे ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। साथ ही मृतका के उस बयान के आधार पर अन्य गवाहों ने बयान दिया, जो उसने मरने से पहले दिया था।

आदेश में कोर्ट ने कहा कि मृतका का घायल अवस्था में दिया गया मृत्यु-पूर्व कथन तुरन्त और मानसिक रूप से स्वस्थ था। क्योंकि, उसने हमला करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया था। संदीप को जमशेदपुर सिविल कोर्ट ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में दोषी करार दिया था।

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