कम से कम एक पद पर उम्मीदवारी बनाए रखने की व्यवस्था करे JSSC, हाई कोर्ट ने..

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से प्रशिक्षण अधिकारी के लिए निकले गए विज्ञापन के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को गंभीरता से लिया है।

Court ने अपने आदेश में कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में JSSC की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी।

High Court के न्यायाधीश राजेश कुमार की Court ने गुरुवार को JSSC से कहा है कि वे अभ्यर्थियों के लिए कम से कम एक पद पर उनकी उम्मीदवारी बनाए रखने की व्यवस्था करें।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की। करीब 1000 प्रशिक्षण अधिकारी के लिए विभिन्न पदों पर JSSC ने जुलाई, 2023 में विज्ञापन संख्या 8 /2023 एवं 9/ 2023 निकाला है। अभ्यर्थियों को 10 जुलाई, 2023 से 19 अगस्त, 2023 तक आवेदन करना था।

यह परीक्षा 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चली थी। परीक्षा में कई ही अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था, जिससे कई अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द हो गया था। इसको लेकर याचिकाकर्ता योगेश कुमार भारती एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है।

Share This Article