झारखंड में कांग्रेस नेता के हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

News Update
3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Congress leader Murder Case: कोडरमा के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शंकर यादव हत्याकांड मामले (Shankar Yadav murder case) की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने कांड के अभियुक्त मुनेश यादव को मामले में 302/34 IPC के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दाे वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर दाे वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने रामदेव यादव व नरेश यादव को भी 302/34 IPC एवं 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

न्यायालय ने पवन यादव को 302/34 IPC के तहत दोषी पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 25 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

न्यायालय ने सभी आरोपियों को 307 IPC के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास कि सजा सुनाई साथ ही 5 हजार जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वही न्यायालय ने Explosive Act के तहत सभी को दोषी पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 5 हजार जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सभी सजा साथ-साथ चलेगी। बताते चलें कि मृतक शंकर यादव की पत्नी हेमलता देवी के के लिखित आवेदन पर चंदवारा थाना में चंदवारा थाना काड संख्या 16/ 2018 दर्ज किया गया था।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला एवं अधिवक्ता सुरेश यादव ने किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन, तारकेश्वर मेहता एवं दीपक गुप्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।

Share This Article