HomeझारखंडMid-Day-Meal घोटाले के आरोपी संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज

Mid-Day-Meal घोटाले के आरोपी संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज

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Sanjay Tiwari’s bail plea rejected: झारखंड में 101 करोड़ रुपये के Mid-Day-Meal घोटाले (Mid-Day-Meal Scams) के आरोप में जेल में बंद भानू कंस्ट्रक्शन के संचालक Sanjay Kumar Tiwari को रांची की PMLA Court ने जमानत देने से इनकार किया है।

अदालत ने उसकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। इससे उसको जबरदस्त झटका लगा है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जेल में लंबी अवधि का हवाला देते हुए जमानत पर छोड़ने का अनुरोध किया था।

नवंबर 2021 को मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया

सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके कुछ दिन पैसा वापस करने के नाम पर अंतरिम जमानत पर बाहर निकला था लेकिन पैसा वापस नहीं किया। इसके बाद जेल जाने के समय फरार हो गया था। किसी तरह उसकी गिरफ्तारी कर पुनः जेल भेजा गया था।

ED ने उसे नवंबर 2021 को मनी लांड्रिंग (Money laundering) के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है।

पैसा लौटाने के नाम पर करीब डेढ़ महीने बाहर निकला था। उस पर SBI की हटिया शाखा से मिड-डे-मील का 101 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है। घटना का अंजाम 5 अगस्त, 2017 को दिया गया था। पकड़ में आने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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