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झारखंड हाई कोर्ट से कांके विधायक समरी लाल के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

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Election Petition Against Samari Lal Rejected: झारखंड हाई कोर्ट ने कांके विधायक Samari Lal द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधान सभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा की चुनाव याचिका पर गुरुवार काे फैसला सुनाया।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सुरेश बैठा (Suresh Baitha) की चुनाव याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह, विभास सिन्हा और अखोरी अविनाश कुमार ने पैरवी की है ।

गाैरतलब है कि समरी लाल की ओर से हुई बहस में कोर्ट को बताया गया था कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand assembly elections) में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे। सुरेश बैठा ने चुनाव याचिका में समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया था।

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