Ranchi Civil Court: आमतौर पर कोर्ट के मामलों में सालों-साल लगने की खबरें आती हैं, लेकिन रांची सिविल कोर्ट ने महज 9 दिनों में ट्रायल पूरा कर फैसला सुना कर मिसाल पेश की है।
यह मामला जगरनाथपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जिसमें रमजान अंसारी ने जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान पर हत्या की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया था।
कैसे शुरू हुआ मामला?
रमजान अंसारी ने आरोप लगाया था कि तीनों आरोपियों ने हत्या की नीयत से उस पर हमला किया था।
इस मामले में कांड संख्या 237/2024 के तहत जगरनाथपुर थाना में केस दर्ज किया गया था।
चार्जशीट और सुनवाई
पुलिस ने मामले की जांच के बाद दिसंबर महीने में चार्जशीट दाखिल की थी।
इसके बाद केस को 19 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।
अगले ही दिन यानी 20 फरवरी को कोर्ट ने IPC की धारा 341, 323, 325, 307, 504 और 34 के तहत चार्जफ्रेम किया।
क्या कहा कोर्ट ने?
मामले की सुनवाई अपर न्यायुक्त 13 देवाशीष महापत्रा की अदालत में हुई।
कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखकर अपना फैसला सुनाया।
साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस केस में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने पैरवी की।
इस फैसले ने यह संदेश दिया है कि कोर्ट अब मामलों में देरी की परंपरा को तोड़कर तेजी से न्याय दिलाने की दिशा में काम कर रही है।




