Pahalgam Terror Attack: सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। 22 अप्रैल को अनंतनाग के बैसरन में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी।
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता फतेह कुमार साहू व अन्य को फटकार लगाते हुए कहा कि जज आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं।
कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, जिन्हें देश का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दे रहा है।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं से याचिका वापस लेने और ऐसी संवेदनशील अपीलों को अदालत में न लाने को कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया, “सेवानिवृत्त जज जांच में विशेषज्ञ नहीं हैं, वे केवल फैसले दे सकते हैं।
हमें आदेश देने के लिए मजबूर न करें। बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं।”
पहलगाम हमले ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमले के जिम्मेदार, साजिशकर्ता और सहयोगियों को बख्शा नहीं जाएगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस मुद्दे की संवेदनशीलता समझने और ऐसी याचिकाओं से बचने की सलाह दी।